डिजिटल टीम, डेहरी-ऑन-सोन। 17 वर्षीया किशोरी का शादी की नीयत से अपहरण से जुड़े 6 साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम के न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त यशवंत साह निवासी ग्राम भैसाडीह, थाना करगहर को दोषी करार दिया गया। मामले में अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक जनक राज किशोरी ने बताया कि घटना तिथि 9 जुलाई 2018 को करगहर थाना क्षेत्र से अभियुक्त द्वारा एक 17 वर्षीया किशोरी का शादी की नियत से जबरन अपहरण करने का आरोप था। अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में पांच गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को इस मामले में दोषी ठहराया है। सजा के बिंदु पर कोर्ट आगामी 3 सितंबर को इस मामले में फैसला सुनाएगी।
किशोरी के अपहरण मामले में अभियुक्त को 5 साल कैद की सजा
सासाराम (रोहतास) इस मामले में अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक जनक राज किशोरी ने बताया कि उक्त घटना 19 अगस्त 2017 को सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हुई थी। 15 वर्षीया किशोरी का शादी की नीयत से अपहरण करने से जुड़े 7 साल पुराने एक मामले में शुक्रवार को सजा के बिंदू पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम के न्यायालय ने मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त ओमप्रकाश रजवार, ग्राम नहौना, बाराडीह, थाना सासाराम मुफस्सिल को पांच हजार रूपए अर्थदंड सहित पांच साल कैद की सजा सुनाई। अभियुक्त ओमप्रकाश द्वारा एक 15 वर्षीया किशोरी का स्कूल जाने के क्रम में बहला- फुसलाकर शादी की नियत से अपहरण करने का आरोप था। अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में 6 गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी। जिन्होंने इस घटना का समर्थन किया था।जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा 366 ए के तहत उक्त सजा सुनाई है।