डिजिटल टीम, पटना। बिहार प्रशासनिक सेवा की महिला अधिकारी श्वेता मिश्रा के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलेगी। आरा सदर के भूमि सुधार उप समाहर्ता रहते दाखिल-खारिज में रिश्वत मांगने का आरोप है। सरकार ने उक्त महिला अधिकारी को पहले स्थानांतरित किया, इसके बाद विभागीय कार्यवाही चलने का आदेश जारी किया है. मुख्य जांच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।बता दें कि श्वेता मिश्रा डेहरी में भी DCLR के पद पर रह चुकी है जिसके बाद उनका तबादला भोजपुर के आरा सदर में हुआ था। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 26 जुलाई 2024 को ही बिहार प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्ता आरा के खिलाफ आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई की सिफारिश की थी. शिकायत मिलने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने आरोपी महिला अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा, जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर सामान्य प्रशासन विभाग ने श्वेता मिश्रा के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया है. मुख्य जांच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।