नई दिल्ली, 10 जनवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो कार शेड निर्माण के लिए मुंबई के आरे जंगल में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने बृहन मुंबई नगर निगम को निर्देश दिया कि कोर्ट की अनुमति के बिना कोई पेड़ न काटा जाए। मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी। कोर्ट ने नगर निगम को निर्देश दिया कि वो किसी आवेदन पर विचार जरुर कर सकती है, लेकिन पेड़ काटने के लिए कोर्ट से आदेश लेना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि अगर आरे के जंगल में और पेड़ काटने का कोई प्रस्ताव हो तो कोर्ट को सूचित करें। इससे पहले 17 अप्रैल, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मेट्रो को इस बात के लिए फटकार लगाई थी कि उसने 84 पेड़ों को काटने के कोर्ट के आदेश का गलत इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मेट्रो पर दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर, 2022 को मेट्रो कार शेड के निर्माण के लिए 84 पेड़ काटने की अनुमति दी थी।