
नई दिल्ली, 09 अप्रैल (हि.स.)। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 के दंगा मामले में दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा को राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट से राहत मिली है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सेशंस कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ कपिल मिश्रा और दिल्ली पुलिस की याचिका पर नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी।
मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को कपिल मिश्रा और दिल्ली पुलिस ने चुनौती दी है। राऊज एवेन्यू कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिल्ली दंगों में शामिल होने के मामले में कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया था। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने ये आदेश दिया था। इसके पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने भी कपिल मिश्रा के मामले में लापरवाही बरतने पर ज्योति नगर थाने के एसएचओ पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि कपिल मिश्रा के खिलाफ संज्ञेय आरोप हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। इसके पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा था कि या तो जांच अधिकारी ने कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई जांच नहीं की या उसने कपिल मिश्रा के खिलाफ आरोपों को छिपाने की कोशिश की। कोर्ट ने कहा कि आरोपित कपिल मिश्रा सार्वजनिक व्यक्ति है और उनके बारे में ज्यादा जांच की जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोग जनता के मत को सीधे-सीधे प्रभावित करते हैं। सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति को संविधान के दायरे में रहने की उम्मीद की जाती है।
कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा था कि जिस तरह के बयान दिए गए हैं, वे सांप्रदायिक सद्भाव पर बुरी तरह असर डालते हैं। ऐसे बयान अलोकतांत्रिक होने के साथ-साथ देश के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर हमला है। ऐसे बयान संविधान के मूल चरित्र का खुला उल्लंघन है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए सांप्रदायिक और धार्मिक सद्भाव से जुड़ा हुआ है। ये देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी से भी जुड़ा हुआ है। आरोपित को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लाभ उठाने का हक है, वैसे ही उस पर सांप्रदायिक सद्भाव को संरक्षित रखने की भी जिम्मेदारी है।