
नई दिल्ली, 09 अप्रैल (हि.स.)। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के आरोपित ललित झा की नियमित जमानत याचिका पर 17 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया है। एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने ये आदेश दिया है।दिल्ली पुलिस ने ललित झा की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि आरोप काफी गंभीर हैं और ये संसद की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। दिल्ली पुलिस ने 15 जुलाई, 2024 को आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस ने मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद के खिलाफ करीब एक हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। यह घटना 13 दिसंबर, 2023 की है जब संसद की दर्शक दीर्घा (विजिटर गैलरी) से दो आरोपित सदन में कूदे। कुछ ही देर में एक आरोपित ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जूतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा। इस घटना के बाद सदन में अफरा-तफरी मच गई। हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इनकी पिटाई भी की। कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को कब्जे में ले लिया। संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए, जो नारेबाजी करके पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे।