नैनीताल, 16 जनवरी (हि.स.)। जनपद में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) विवेक राय द्वारा 11 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इन मामलों में अलग-अलग व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों पर कुल 2 लाख 35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
जांच के दौरान जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में बिना लाइसेंस खुले में मछली की बिक्री, प्रतिष्ठानों में खाद्य सामग्री को अस्वच्छ हालात में खुले में रखना, धूल-मिट्टी, मक्खी और कीटों से बचाव की व्यवस्था न होना, एक्सपायर खाद्य सामग्री का भंडारण व उपयोग, तथा बिना पंजीकरण खाद्य कारोबार करने जैसे गंभीर उल्लंघन पाए गए।
इन्हीं आधारों पर यह कार्रवाई की गई।
अर्थदंड लगाए जाने वालों में खैरना के दीप चन्द्र जोशी पर 15 हजार, हल्द्वानी के प्रसादी लाल पर 20 हजार, सत्ताल स्थित वाईएमसीए कैंपसाइट से जुड़े सागर पॉज और नोएल फिलिप्स पर 20 हजार, मल्लीताल नैनीताल के कमल नाथ ढाबा के संचालक कमल नाथ पर 20 हजार, रामनगर के रस्तोगी जलपान गृह के महेश कुमार रस्तोगी पर 25 हजार, रामनगर के दया किशन पर 20 हजार शामिल हैं।
इसके अलावा ज्योलीकोट क्षेत्र में मो शमी और जफर फिश शॉप के मो जफर पर 20 हजार, सकलैनी चिकन एवं मटन शॉप के मुनीर कुरैशी पर 20 हजार, हल्द्वानी के सती मिष्ठान भंडार के अर्चित सती पर 25 हजार, तेज प्रकाश मंगल पड़ाव बरेली पर 25 हजार तथा हल्द्वानी के गौरव गैड़ा और अर्जुन सिंह महरा पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी नियमित जांच अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले खाद्य कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी
