भोपाल, 22 जनवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्वास्थ्य विभाग की ने गुरुवार को एक आईवीएफ सेंटर और एक सोनोग्राफी सेंटर को सील कर दिया है। इन केंद्रों में नर्सिंग होम एक्ट, पीसीपीएनडीटी एक्ट और एआरटी एक्ट के तहत गंभीर अनियमितताएं मिलने पर यह कार्रवाई की गई है।आईवीएफ सेंटर को सील करने का प्रदेश का संभवतः यह पहला मामला है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.मनीष शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुरुवार को जांच में पाया गया कि अयोध्या बायपास रोड स्थित मार्वल हॉस्पिटल की बिल्डिंग के प्रथम तल में ईश्वर्या फर्टिलिटी सेंटर अनधिकृत रूप से संचालित किया जा रहा था। संचालक द्वारा इस केंद्र का पंजीयन नर्सिंग होम एक्ट के तहत नहीं कराया गया था। साथ ही आईवीएफ सेंटर के लिए अनिवार्य पीसीपीएनडीटी एक्ट एवं एआरटी एक्ट के तहत भी कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इस केंद्र में मार्वल अस्पताल की पंजीकृत सोनोग्राफी मशीन के उपयोग की भी जानकारी मिली है। इन गंभीर अनियमितताओं के मिलने पर सीएमएचओ द्वारा आईवीएफ केंद्र को तत्काल प्रभाव से सील किया गया है।
निरीक्षण दल को मार्वल हॉस्पिटल में संचालित सोनोग्राफी सेंटर में भी अनियमितताएं मिली हैं। यहां पर फॉर्म एफ का विधिवत संधारण नहीं किया जा रहा था। साथ ही एएनसी रजिस्टर भी में भी प्रविष्ठियां ठीक ढंग से नहीं की गई थी।अनियमितताओं को देखते हुए तत्काल प्रभाव से मशीन को सील कर दस्तावेज जप्त किए गए हैं।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शर्मा ने बताया कि निरीक्षण दल को इन दोनों केंद्रों में गंभीर अनियमितताएं मिली हैं। दस्तावेजों का परीक्षण कर जल्द ही इन केंद्रों एवं संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर
