पानीपत, 29 जनवरी (हि.स.)। पानीपत के जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप सिंह की अदालत ने करीब तीन साल पहले सनौली रोड पर हुए चर्चित रेलवे टीटीई मनप्रीत मलिक हत्याकांड मामले में गुरुवार को अपना अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने मुख्य आरोपी नीतीश सहित पांचों दोषी जय किरण, कार्तिक, सचिन, कपिल को हत्या और जानलेवा हमले का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

पुलिस रिकॉर्ड और गवाहों के बयानों के अनुसार, यह घटना पांच अक्टूबर 2022 की रात की है। गांव उग्राखेड़ी निवासी हिम्मत सिंह ने पुलिस को बताया था कि जब वह गोयल मार्बल के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि छह सात लड़के उनके भतीजे मनप्रीत और गांव के ही एक अन्य युवक मनीष पर चाकुओं और डंडों से हमला कर रहे थे।

हमलावरों ने मनप्रीत के हाथ, कमर और छाती के पीछे के हिस्से में चाकुओं से कई वार किए थे, गंभीर रूप से लहूलुहान मनप्रीत और मनीष को तुरंत मैक्स प्लस अस्पताल ले जाया गया, जहां से मनप्रीत की गंभीर हालत को देखते हुए उसे रेफर कर दिया गया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मनप्रीत ने दम तोड़ दिया।
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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल वर्मा
