धार, 29 जनवरी (हि.स.)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा ने गुरुवार को विभिन्न अपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर जिले के 10 आदतन अपराधियों को जिला बदर किये जाने के आदेश जारी किये हैं।

जारी आदेश के अनुसार, विज्जु उर्फ विजय पुत्र राजु उर्फ राजकुमार निवासी डिस्लरी रोड धार थाना कोतवाली धार, समीर उर्फ कालिया पुत्र शब्बीर निवासी जूना मोहल्ला धरमपुरी थाना धरमपुरी, राज पुत्र मुकेश वसुनिया निवासी औद्योगिक क्षेत्र साई मंदिर के सामने इन्दौर नाका धार थाना कोतवाली धार, इसरार उर्फ अमीन पुत्र कल्लु उर्फ कालू उर्फ मुख्तियार निवासी भाजीबाजार हा.मु. डायमंड पार्क कालोनी धार थाना कोतवाली धार को 1-1 वर्ष की कालावधि के लिये जिला बदर किया है।

इसी प्रकार अनसिंह उर्फ अनवर पुत्र कालु मकवाना निवासी ग्राम जामला चौकी उमरबन थाना मनावर को 6 माह की कालावधि तथा मोईनलाला पुत्र फिरोज खान निवासी गुलमोहर कालोनी हालमुकाम कुम्हार गड्डा धार थाना कोतवाली धार, फिरोज खान पुत्र अब्दुल सलाम निवासी गुलमोहर कालोनी हालमुकाम कुम्हार गड्डा धार थाना कोतवाली धार, गोपाल पुत्र अनिल जादव निवासी माण्डव नाका अर्जुन कालोनी धपार थापना कोतवाली धार, लक्ष्मीनारायण उर्फ गंगाराम चौधरी निवासी ग्राम तिवड़ी थाना सरदारपुर को 3-3 माह की कालावधि एवं उमेश उर्फ कालू पुत्र संतोष विश्वकर्मा निवासी ग्राम कलमोदिया थाना सेक्टर 3 पीथमपुर 1 माह की कालावधि के लिये जिला बदर किया है।
जिला दण्डाधिकारी मिश्रा ने उक्त अपराधियों को आदेश दिए हैं कि वे आदेश प्राप्ति के जिला धार एवं उससे लगे समीपवर्ती जिले इन्दौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन एवं अलिराजपुर की राजस्व सीमाओं से उक्त अवधियों के लिए बाहर चले जाए और जिला दण्डाधिकारी धार के न्यायालय की लिखित अनुमति के बिना वह उक्त क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करेंगे।
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हिन्दुस्थान समाचार / Gyanendra Tripathi
