मुरादाबाद, 10 फरवरी (हि.स.)। 50 हजार रुपये की घूस लेते पकड़े गए ऑडिटर अनिरुद्ध द्विवेदी की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी।

विशेष न्यायाधीश (एंटी करप्शन ब्यूरो) जितेंद्र सिंह की अदालत में मंगलवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी।

उल्लखेनीय है कि, बरेली की विजिलेंस यूनिट की टीम ने 14 जनवरी की दोपहर रामगंगा विहार स्थित आवास में अनिरुद्ध को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। अनिरुद्ध द्विवेदी ने यह घूस मूंढापांडे ब्लॉक के ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) अजय कुमार से उनके कार्य क्षेत्र दुपैड़ा, रनियाठेर, जगरामपुरा, लालपुर तीतरी, बीनावाला, हिरनखेड़ा और भीतखेड़ा ग्राम पंचायतों के वित्तीय वर्ष 2024-25 का ऑडिट करने के नाम पर मांगी थी। आरोपित अनिरुद्ध जेल में बंद है। उसने अपने अधिवक्ता के जरिए स्पेशल न्यायाधीश (एंटी करप्शन) की अदालत में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी।
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हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल
