मुंबई ,11मार्च (हि. स.) । ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र में कर दाताओं के लिए स्थानीय संपत्ति कर में देरी होने पर जुर्माना अथवा उस पर लगे ब्याज की राशि पर 90 प्रतिशत छूट देने की नीति लागू की जा रही है, ।आज ठाणे मेयर शर्मिला पिम्पोलकर ने मनपा के मेयर कार्यालय हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नागरिकों से इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने और मनपा में अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अपील की।

आज मेयर हॉल में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रुप लीडर पवन कदम, डिप्टी कमिश्नर जी.जी. गोडेपुरे मौजूद थे।
ठाणे के करदाताओं ने मनपा को स्थानीय निवासी संपत्ति कर जमा करके सहयोग किया है। लेकिन कुछ करदाताओं ने अभी तक अपना टैक्स नहीं भरा है, ऐसे करदाताओं ने मेयर शर्मिला पिंपोलकर से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले इंटरेस्ट/पेनल्टी में राहत देने की रिक्वेस्ट की थी।ठाणे मेयर ने कहा कि इसके मुताबिक, डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और म्युनिसिपल कमिश्नर सौरभ राव से बातचीत के बाद, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाली पेनल्टी में राहत देकर टैक्सपेयर्स को राहत दी गई है।
ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में रहने वाले उन रेजिडेंट टैक्सपेयर्स को टैक्सेशन रूल 41(1) के तहत उनके बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाली पेनल्टी में 90 परसेंट की राहत देने का फैसला किया गया है, जो 12 मार्च, 2026 से 25 मार्च, 2026 के बीच बकाया प्रॉपर्टी टैक्स और मौजूदा साल के टैक्स का कुल 10 परसेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जमा करेंगे। यह स्कीम उन टैक्सपेयर्स पर लागू होगी, जिन्होंने इस फैसले से पहले अपना रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जमा कर दिया है। मेयर शर्मिला पिंपोलकर ने कहा कि इस स्कीम का मकसद लोगों को अपना बकाया निवासी संपत्ति कर भरने के लिए बढ़ावा देना है।
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड कमिटी लेवल पर सभी कलेक्शन सेंटर पर वर्किंग डे पर सुबह 10.30 बजे से शाम 5.00 बजे तक और पब्लिक हॉलिडे और शनिवार और रविवार को सुबह 10.30 बजे से शाम 4.00 बजे तक टैक्स पे किया जा सकता है।
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हिन्दुस्थान समाचार / रवीन्द्र शर्मा
