-24 लाख रूपये कर में से महज 3.90 लाख हुए जमा,पांच दिन की दी मोहलत

-संपत्ति कर के बड़े बकाएदारों के खिलाफ नगर निगम ने कसा शिकंजा
वाराणसी, 25 मार्च (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर निगम ने संपत्ति कर के बड़े बकाएदारों के खिलाफ अब अपना शिकंजा कस दिया है। नगर निगम प्रशासन ने कोतवाली जोन के आदि विश्वेश्वर (कुंडी नगर टोला) स्थित भवन संख्या सी.के. 39/24-25 को कुर्क कर दिया है। वहीं, पांच दिनों में अवशेष 20,26,237 रुपये का भुगतान न करने पर उप्र नगर निगम अधिनियम की धारा 513 एवं 514 के तहत भवन नीलामी करने की चेतावनी भी दी है। इस भवन का स्वामित्व मरकजी दारुल उलूम वगैरह के पास है।
बुधवार को यह जानकारी सहायक नगर आयुक्त व जोनल अधिकारी (कोतवाली जोन) ने दी। उन्होंने बताया कि आदि विश्वेश्वर स्थित भवन संख्या सीके 39/24-25 पर कुल 24,16,237 रुपये की धनराशि बकाया थी। निगम द्वारा पूर्व में जारी अधिग्रहण वारंट के अनुपालन में अब तक महज 3,90,000 रुपये ही वसूल किए गए हैं । बार-बार नोटिस दिए जाने और संपर्क किए जाने के बावजूद भवन स्वामियों ने शेष 20,26,237 रुपये का भुगतान नहीं किया गया। नगर निगम ने भवन स्वामी के हठधर्मिता को देखते हुए कुर्की की कार्रवाई की है। कुर्की अवधि के दौरान उक्त संपत्ति का हस्तांतरण, विक्रय, गिरवी रखना या किसी भी प्रकार का बाध्यकारी अनुबंध करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने भवन स्वामी को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि अगले पांच दिनों के भीतर संपूर्ण बकाया राशि कार्यालय में जमा नहीं की गई, तो अधिनियम की धारा 513 एवं 514 के तहत संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यही नहीं राजस्व निरीक्षक आलोक भट्टाचार्य को इस वारंट के निष्पादन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
—अब महज पांच दिनों का मौका, अब चूके तो सरचार्ज का दंड
नगर निगम की ओर से जलकर पर सरचार्ज माफी की अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही है। ऐसे में भवन स्वाणमियों के पास अब महज पांच दिनों का और समय बचा हुआ है। इसके बाद भी गृहकर, जलकर सीवरकर जमा न करने पर निगम सरचार्ज के साथ वसूली करेगी। यही नहीं बड़े बकायेदारों के खिलाफ निगम कुर्की भी करने की चेतावनी दी है। ऐसे में बकायेदारों के पास अब भी मौका है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने शहर के सभी भवन स्वासमियों से 31 मार्च तक गृहकर, जलकर, सीवरकर जमा करने की अपील की है। नगर निगम ने आगामी 31 मार्च तक सभी जोनल कार्यालयों पर स्थित टैक्स कलेक्शन सेंटर और संबंधित कार्यालय शाम 7:00 बजे तक खोलने का निर्णय लिया है। ऐसे में नगर निगम मुख्यालय और जोनल कार्यालयों के टैक्स विभाग में निर्धारित अवधि में बकाया कर जमा किया जा सकता है, नहीं तो अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के बिल में पिछला समस्त बकाया ब्याज सहित जोड़कर वसूला जाएगा।
हिन्दुस्थान समाचार / श्रीधर त्रिपाठी
