जींद, 04 अप्रैल (हि.स.)। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पोक्सो) शिफा की अदालत ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने तथा धमकी देने के दोषी को पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने सजा के अलावा दोषी को 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना उचाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने वर्ष 2024 में पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि विक्की पिछले कुछ समय से उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। इसके अलावा वह फोन के माध्यम से अश्लील बातें करता है। विरोध करने पर आरोपित द्वारा लड़की को भगाकर ले जाने की धमकी दी जाती थी। जिससे पीडि़ता और उसका परिवार भयभीत है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपित विक्की के खिलाफ धारा दस पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपित विक्की को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पोक्सो) शिफा की अदालत ने शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए विक्की को दोषी करार देते हुए धारा दस पोक्सो एक्ट के तहत पांच वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी विक्की को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा
