
सासाराम (रोहतास) जिला पदाधिकारी द्वारा खनन एवं मद्य निषेध से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की गयी। जिसमें पुलिस अधीक्षक रोहतास, जिला परिवहन पदाधिकारी रोहतास, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रोहतास, जिलान्तर्गत सहायक आयुक्त, मद्य निषेध एवं उत्पाद रोहतास, जिला पंचायती राज पदाधिकारी -सह- जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी रोहतास, खनिज विकास पदाधिकारी, खनन एवं भूतत्व विभाग रोहतास एवं सभी खान निरीक्षक, रोहतास के द्वारा भाग लिया गया। बैठक में खनन एवं मद्य निषेध से संबंधित मामलों में सरकार द्वारा दिये गये निदेशों के अनुपालन एवं बालू के अवैध खनन तथा ओभरलोडिंग वाहनों के चलते उत्पन्न होने वाली विधि-व्यवस्था की समस्याओं के निदान हेतु विस्तृत रूप से समीक्षा की गयी। समीक्षोंपरान्त निम्नांकित निर्देश दिया गया:1. श्री संजीव रंजन, खान निरीक्षक रोहतास को निदेश दिया गया कि खनन कार्यालय में पदस्थापित सभी खान निरीक्षकों का सम्पर्क नम्बर एवं उनके कार्य क्षेत्रों से संबंधित पूर्ण विवरण एकत्रित करवा व्हाट्सएप ग्रुप में डलवाना सुनिश्चित करें ताकि उनका सहयोग बालू अवैध खनन एवं ओभरलोडिंग वाहनों
के जांच के संबंध में लिया जा सके।
2. सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों एवं खान निरीक्षकों को निदेश दिया गया
कि अवैध बालू खनन एवं ओभरलोडिंग वाहनों की जांच संबंधित बालू घाटों पर तथा उसके आस-पास क्षेत्रों में करते हुये उनके विरुद्ध तत्काल विधि सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
3. सभी खान निरीक्षकों को निर्देश दिया गया कि अपने-अपने क्षेत्रों के कार्यरत सभी बालू घाटों एवं जिन
घाटों की अभी तक बंदोबस्ती नहीं हुई है और वे वर्तमान समय में कार्यरत नहीं है, आदि की सूची उपलब्ध
कराना सुनिश्चित करें ताकि उसके आलोक में गठित छापामारी दलों के द्वारा समुचित कार्रवाई की जा
सके।
4. सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं खान निरीक्षकों को निदेश दिया गया कि जिन-जिन घाटों की बंदोबस्ती
नहीं हुई है तथा वे खनन कार्य हेतु कार्यरत, चालू नहीं है, उन घाटों के सामने अवस्थित रास्ते, मार्गो को
अविलंब कटवाना सुनिश्चित करें तथा इस संबंध में प्रत्येक सप्ताह में अंचल अधिकारी एवं संबंधित थानाध्यक्षों संयुक्त प्रतिवेदन उपलब्ध करायें कि हटाये गये रास्ते, मार्ग को पुनः जोड़ा नहीं गया है ।
5. सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियो को निर्देश दिया गया कि सभी चालू घाटों के संचालकों के साथ बैठक कर दिये गये निदेशों से अवगत कराते हुये अवैध बालू खनन एवं ओभरलोडिंग को रोकने आदि के संबंध में विधि सम्मत समुचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें तथा प्रतिदिन सभी चालू घाटों पर 10 बजे रात्रि से 4.00 बजे प्रातः तक दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करना
सुनिश्चित करें। बालूघाट संचालकों की बैठक में यह भी निदेशित करें कि जो भी बालू के चालान काटते समय यह सुनिश्चित किया जाय कि संबंधित बाहन निबंधित है और उससे संबंधित सभी कागज अद्यतन है अन्यथा संबंधित घाट संचालकों की इसमें संलिप्तता को मानते हुये उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई भी की जायेगी।
6. सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सभी चालू घाटों के संचालकों के साथ बैठक कर यह भी सुनिश्चित करायें कि बालू घाटों से जो भी चालान निर्गत किया जाये, वे सभी बिहार राज्य क्षेत्रान्तर्गत ही होना चाहिये । इसके साथ जिला सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थलों का चयन कर चेकपोस्ट (ड्राप गेट) लगाकर ओभर लोडिंग एवं राज्य से बाहर जाने वाले बालू बाहनों की जांच कर समुचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।
7. सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियो, खनिज विकास पदाधिकारी, रोहतास एवं सभी खान निरीक्षकों को निदेश दिया गया कि अवैध बालू खनन, ओभर लोडिंग वाहनों के जांच एवं घाटों की छापामारी से संबंधित कृत कार्रवाई संबधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराये गये विहित प्रपत्र में प्रतिदिन उपलब्ध कराना सुनिचित करेंगें।