
बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से कराने हेतु डीएम ने दिए दिशा निर्देश
सासाराम (रोहतास)जिला पदाधिकारी द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक
नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा–2023 (बी०पी०एस०सी०) को शांतिपूर्ण वातावरण में कदाचार रहित एवं स्वच्छ परीक्षा संचालन हेतु प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के लिये प्रतिनियुक्ति केन्द्राधीक्षक, स्टैटिक दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ संयुक्त बीफिंग किया गया। जिसमें सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, केन्द्राधीक्षक
एवं पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा भाग लिया गया। उक्त बैठक में संयुक्त ब्रीफिंग में दिनांक 24.08.2023 एवं दिनांक 25.08.2023 को होने वाली
प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा- 2023 (बी०पी०एस०सी०) को शांतिपूर्ण वातावरण में कदाचार रहित एवं स्वच्छ परीक्षा संचालन हेतु सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना
के पत्रांक 1742 / लो0से0आ0, दिनांक 10.08.23 से प्राप्त निदेशों के अनुपालन हेतु विस्तृत रूप से अवगत कराते हुये निर्देशित किया गया जो निम्नवत है —
1. उक्त प्रतियोगिता परीक्षा संचालन हेतु इस जिले में कुल 33 परीक्षा केन्द्रों पर दो पालियों में यथा- प्रथम
पाली (10.00 बजे पूर्वा0 से 12.00 बजे मध्या0 तक) तथा द्वितीय पाली ( 03.30 बजे अपरा0 से 05.30 बजे
अपरा0 तक ) दिनांक 24.08.2023 एवं दिनांक 25.08.2023 को आयोजित की जायेगी। कुल 113 स्टैटिक दंडाधिकारियों तथा 17 जोनल दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है।
2. उक्त परीक्षा में प्रतिनियुक्त सभी केन्द्राधीक्षक, स्टैटिक दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी एवं पुलिस
पदाधिकारियों के द्वारा परीक्षा के समय उनके दायित्वों के निर्वहन किये जाने के बारे में बिन्दुवार अवगत
कराते हुये उसको कड़ाई से अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया।
3. सभी परीक्षा केन्द्राधीक्षकों एवं स्टेटिक दंडाधिकारियो एवं पुलिस पदाधिकारियो को निदेशित किया गया कि किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक
पेन, पेजर इत्यादि जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री ह्वाईटनर, इरेजर एवं ब्लेड जैसी सामग्री ले जाने की अनुमति
नहीं दी जाय। इसके लिये उम्मीदवारों को सचेत किया जाय कि किसी भी प्रकार अवैध सामग्री पाये जाने
पर उसे कदाचार मानते हुये आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
परीक्षा संचालन में संलग्न वीक्षकों एवं केन्द्राधीक्षकों को भी किसी भी परिस्थिति में परीक्षा कक्ष में मोबाईल
ले जाने की अनुमति नहीं दिया जायेगा।
5. सभी परीक्षा केन्द्राधीक्षक को निदेश दिया गया कि उक्त परीक्षा में बिहार परीक्षा अधिनियम 1981 बिहार लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं पर लागू है। अतएव यदि कोई उम्मीदवार उक्त अधिनियम के किसी नियमों का उल्लंघन करते हुये पाया जाता है, तो नियमानुसार संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक
कार्रवाई की जाय।
6. सभी केन्द्राधीक्षकों, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि परीक्षा संचालन से संबंधित दिये गये निर्देशों का एक दिन पूर्व अक्षरशः पढ़ते हुये उसका अनुपालन शतप्रतिशत अपने-अपने प्रतिनियुक्त परीक्षा केन्द्रो पर कराना सुनिश्चित करेंगें।
7. सभी परीक्षा केन्द्राधीक्षकों को निदेश दिया गया कि अपने अपने परीक्षा केन्द्रों पर प्रतिनियुक्त कर्मियों
यथा – वीक्षकों एवं अन्य कर्मियों का पहचान पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करें, जिसमें उनके कार्यस्थल,
परीक्षा भवन आदि का पूर्ण उल्लेख करना सुनिश्चित करेंगें, ताकि कोई भी बाहरी पदाधिकारी को यह जानकारी हो सके कि उसका ड्यूटी कहां पर है और कौन कर्मचारी है।
8. कोषागार पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि परीक्षा से संबंधित प्रश्नपत्रों को मुख्यालय से दूरवर्ती
अनुमंडल यथा–विकमंगज एवं डिहरी को पहले देना सुनिश्चित करेंगे, उसके बाद सासाराम अनुमंडलान्तर्गत
परीक्षा केन्द्रों के लिये समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।
9. सभी स्टेटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल अपने प्रतिनियुक्ति परीक्षा केन्द्रों पर 7.30 बजे पूर्वा० में निश्चित रूप से उपस्थित होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगें।
10. असैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रोहतास को निदेश दिया गया कि उक्त परीक्षा के अवसर पर चलन्त चिकित्सा दलों का गठन करते हुये चिकित्सा सुविधा सभी परीक्षा केन्द्रों पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।
11. सभी परीक्षा केन्द्राधीक्षकों को निदेश दिया गया कि अपने-अपने परीक्षा केन्द्रों के मुख्य द्वार पर एक सूचना बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करेंगें, जिसमें परीक्षा से संबंधित सूचना यथा-परीक्षा केन्द्र का नाम, परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने का प्रथम समय एवं अंतिम समयों आदि सभी आवश्यक सूचनायें प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।
12. सभी केन्द्राधीक्षकों को निदेश दिया गया कि अपने-अपने परीक्षा केन्द्रो पर परीक्षा भवनों में सी०सी० कैमरा एवं वीडियोग्राफी की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगें।
13. सभी परीक्षा केन्द्राधीक्षकों को निदेश दिया गया कि परीक्षार्थियों के द्वारा लाये गये मोबाईल एवं अन्य
सामग्रियों को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केन्द्र के अन्दर नहीं रखेंगें ।
