महीने भर बाद भी टैक्स का किया जा सकेगा भुगतान
गोपाल कृष्ण, डिजिटल डेस्क, डेहरी-ऑन-सोन (रोहतास)
आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए फाइल आईटीआर नाउ, पे टैक्स लेटर सुविधा शुरु का है। चार्टर्ड अकाउंटेंट नीतीश टेकड़ीवाल ने बताया कि फाइल कि फाइल आईटीआर नाउ पे टैक्स लेटर की मदद से कोई भी करदाता अभी आईटीआर दाखिल करने के बाद भविष्य में बकाया आयकर का भुगतान कर सकता है। आयकर विभाग की वेबसाइट पर यह विकल्प मुहैया करा दिया गया है। वर्तमान व्यवस्था में आईटीआर दाखिल करने पर लंबित आयकर का भुगतान करना पड़ता है। बिना कर चूकाए आईटीआर दाखिल नहीं की जा सकती है। आयकर विभाग के अनुसार इस नई सुविधा में आईटीआर दाखिल करने के बाद करदाता कुछ शर्तों के साथ बकाया कर का भुगतान बाद में करने का विकल्प चुन सकता है। हालांकि, इसका इस्तेमाल अग्रिम कर या टीडीएस जैसे कर भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है। आयकर विभाग के अनुसार, आईटीआर दाखिल करने के बाद करदाता को नोटिस भेजा जाएगा । इसमें कर की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए 30 दिन का समय मिलेगा, जिसमें कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लगेगा।यदि बकाया कर का भुगतान 30 दिनों के बाद किया जाता है तो दंडात्मक ब्याज लागू होगा। जानकारों का मानना है कि विभाग के इस निर्णय से आम कर दाताओं को बड़ी सहुलियत मिलेगी ।