
सासाराम (रोहतास) व्यवहार न्यायालय सासाराम के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम के न्यायालय ने 7 साल पूर्व छेड़खानी से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने इस मामले में विकास श्रीवास्तव एवं सिद्धांत कुमार दोनों निवासी शेरगंज सासाराम को दोषी ठहराया है। मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक हुसैन इजहार अंसारी ने बताया कि उक्त घटना 7 साल पूर्व 3 जून 2016 को संध्या 5:00 बजे सासाराम नगर थाना क्षेत्र के शेरगंज मोहल्ले में घटी थी। जहां 16 वर्षीय किशोरी अपने गांव से अपने बुआ के घर शेरगंज आई हुई थी। जहां पड़ोस के रहने वाले उक्त दोनों अभियुक्तों ने किशोरी को मंदिर घुमाने के बहाने ले गए। इसके बाद शाम को संध्या 5:00 बजे किशोरी के बुआ के छत पर जाकर किशोरी के साथ छेड़छाड़ एवं दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगे। किशोरी द्वारा हल्ला मचाने पर दोनों अभियुक्त मौके से फरार हो गए थे। इस मामले में कोर्ट में कुल चार गवाहों की गवाही अभियोजन पक्ष के द्वारा दर्ज कराई गई थी। इसके बाद न्यायालय द्वारा दोनों अभियुक्तों को उक्त मामले में दोषी ठहराया है। न्यायालय अब इस मामले में आगामी 18 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगी।