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क्षेत्रीयसमाचार

मोहनिया थाना अध्यक्ष लल्लन कुमार को 26 सितंबर 2023 तक  गिरफ्तार कर न्यायालय में उपस्थित करने का आदेश

Prashant Parasar
Last updated: 2023/09/21 at 2:44 PM
Prashant Parasar Published September 21, 2023
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डिजिटल टीम,भभुआ । एडीजे प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस संतोष कुमार तिवारी सिविल कोर्ट भभुआ कैमूर की अदालत ने दिनांक 13 सितंबर सन 2023 को पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय भभुआ कैमूर को यह आदेश देते हुए अपने आदेश में कहा है कि मोहनिया थाना अध्यक्ष लल्लन कुमार को दिनांक 26 सितंबर 2023 तक  गिरफ्तार कर न्यायालय में उपस्थित करने का आदेश दिया है। मामला यह है कि 25 मई सन 2006 ई0 को मोहनिया बड़ी बाजार में अभियुक्त कलामुद्दीन पिता निजामुद्दीन के किराना दुकान पर छापामारी के दौरान 10 ग्राम हीरोइन बरामद हुआ था। जिसका जपती सूची बना था जिसका भगवा थाना कांड संख्या 92 सन 2006 था इस मामले मे एफ सी एल रिपोर्ट जांच कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला पटना से मोहनिया थाना आया था।  मामले में भगवा एडीजे प्रथम से विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस संतोष कुमार तिवारी की अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही है। एफ सी एल रिपोर्ट हीरोइन का न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया बार-बार न्यायालय के द्वारा मोहनिया थाना अध्यक्ष से मांग की गई लेकिन न्यायालय में रिपोर्ट सबमिट नहीं किया गया, जिससे ट्रायल प्रभावित हो रहा है। इसलिए बार-बार मोहनिया थाना अध्यक्ष लल्लन कुमार को न्यायालय से पत्र भेजा गया। लल्लन कुमार के द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया इसी मामले में  लल्लन कुमार को माननीय न्यायालय ने और अजमांतिय दिनांक 13 सितंबर 2023 को निर्गत करते हुए दिनांक 26 सितंबर 2023 तक पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय भभुआ कैमूर को गिरफ्तार कर न्यायालय में  उपस्थित करने का आदेश दिया। जिसकी प्रति पुलिस अधीक्षक कैमूर जिला मजिस्ट्रेट सा जिला पदाधिकारी कैमूर को प्रेषित किया गया है।

Prashant Parasar

TAGGED: Kaimur News, mohaniya police station
Prashant Parasar September 21, 2023 September 21, 2023
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