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KB News > समाचार > क्षेत्रीय > उत्पाद अधिनियम के तहत जप्त वाहनों की इस दिन से होगी नीलामी, जानिए कैसे ले सकते हैं भाग
क्षेत्रीयसमाचार

उत्पाद अधिनियम के तहत जप्त वाहनों की इस दिन से होगी नीलामी, जानिए कैसे ले सकते हैं भाग

GOVINDA MISHRA
Last updated: 2021/02/25 at 8:08 PM
GOVINDA MISHRA  - Founder Published February 25, 2021
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अवनीश मेहरा, डेहरी ऑन सोन। जिले में मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम के तहत पुलिस द्वारा जप्त 211 वाहनों की नीलामी 15 मार्च से शुरू होगी। जबकि डेहरी अनुमंडल कार्यालय में 16 वाहनों की नीलामी 16 मार्च को होने जा रही है। इस संबंध में रोहतास डीएम ने सार्वजनिक नीलामी सूचना जारी की है। सूचना के अनुसार, जिला मुख्यालय सासाराम में 15 मार्च, जबकि डेहरी में 16 मार्च और बिक्रमगंज में 17 मार्च से जप्त वाहनों की नीलामी होने जा रही है। डेहरी एसडीओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि इस संबंध में गुरुवार को सूचना जारी की गई है। उन्होंने बताया कि रोहतास पुलिस द्वारा मद्यनिषेध व उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत जप्त वाहनों की नीलामी की जारी सूचना में डेहरी अनुमंडल के 16 वाहन भी शामिल है । एसडीओ के अनुसार, एसडीओ ऑफिस में खुले डाक से पहली नीलामी 16 मार्च से होगी। उसके बाद अगर कोई वाहन निलाम नहीं हो पाता है तो 19 मार्च को की जाएगी। जबकि खुले डाक के माध्यम से 25 मार्च को शेष वाहनों की निलामी की तिथि निर्धारित की गई है।

जानिए कैसे ले सकते हैं नीलामी में भाग
एसडीओ ने बताया कि नीलामी में भाग लेने के लिए विज्ञापन प्रकाशन की डेट से नीलामी की तिथि के पूर्व संध्या तक किसी भी कार्यदिवस को सूचना में प्रकाशित अग्रधन की राशि एसडीओ ऑफिस में सहायक आयुक्त मद्य निषेध के नाम नगद ,बैंकर चेक या बैंक ड्राफ्ट के नाम जमा करना होगा। एसडीओ ने बताया कि नीलामी का आधार जहां है जैसा है पर हो रहा है।

GOVINDA MISHRA

Proud IIMCIAN. Exploring World through Opinions, News & Views. Interested in Politics, International Relation & Diplomacy.

TAGGED: dehri news, rohtas news
GOVINDA MISHRA February 25, 2021 February 25, 2021
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