
सुपौल। बिहार में सुपौल के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सुनील कुमार की अदालत ने आज बुधवार को जिले के किशनपुर प्रखंड के प्रमुख सुर्यनारायण यादव सहित चार लोगों को हत्या का प्रयास, २७ शस्त्र अधिनियम सहित अन्य धाराओं के अन्तर्गत दोषी मानते हुए उन्हें दस- दस बर्ष की सजा और २५ -२५ हजार रुपए अर्थ दंड का जुर्माना लगाया है । न्यायालय सूत्रों के अनुसार , किशनपुर थाने के नौआबाखर गांव के वेचन यादव ने आरोप लगाया था कि विगत ९ फरबरी २०२० को अपनी छोटी पुत्री किरण कुमारी के शादी के लिए सामानों की खरीदारी कर थरबीट्टा बाजार बाजार से मोटरसाइकिल द्वारा अपनी अन्य पुत्री अंजू भारती के साथ लौट रहे थे। थरबीट्टा कोसी बांध के समीप महावीर मंदिर के समीप किशनपुर प्रखंड के प्रमुख सुर्यनारायण यादव सहित ग्यारह अन्य नामजद एवं तीन -चार अज्ञात लोगों ने उन्हें और उनके बेटी अंजू भारती पर गोलियां चलाकर घायल कर दिया । घायल अवस्था में वे दोनों अपनी जान बचाने के गेहूं की लगी फसल में जाकर जान बचाई । इसके बाद सभी अपराधी मोटरसाइकिल और जीप में सवार होकर भाग निकले । घायल अवस्था में सहरसा के निजी अस्पताल में इलाज करवाया और उनलोगों की जान बची । न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई में आठ लोगों को बरी करते हुए सुर्यनारायण यादव , मनोज यादव, उपेन्द्र यादव और संजय यादव को इस मामले में दोषी मानते हुए दस -दस बर्ष की सश्रम कारावास और २५-२५ हजार का अर्थ दंड लगाया है और अर्थ दंड नहीं जमा करने पर छः ह महिने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा है ।
इस मामले मामले लोक अभियोजक की ओर सेअपर लोक अभियोजक सारंग कुमारी और बचाव पक्ष की और से बरीय अधिवक्ता विनोद कांत झा ने अपनी अपनी दलीलें न्यायालय के समक्ष रखी ।
सभी आरोपी और सूचक किशनपुर थाने के अन्तर्गत नौआबाखर गांव के रहने वाले हैं