डिजिटल टीम, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि वो किसी भी तरह से डिजिटल मीडिया पर अंकुश नहीं लगा सकते हैं। केंद्र के इस अधिकार क्षेत्र में किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं करने का स्पष्ट निर्देश दे ऱखा है। सूचना मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि डिजीटल मीडिया और ओटीटी के लिए जारी कोड ऑफ इथिक्स के तहत कार्रवाई का अधिकार राज्यों और स्थानीय प्रशासन को नहीं है। नए कोड ऑफ इथिक्स के आधार पर मणिपुर में एक डिजीटल मीडिया पब्लिकेशन को नोटिस जारी किया गया था। केंद्र से इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए नोटिस वापस लेने का निर्देश दिया था। दैनिक जागरण की एक खबर के अनुसार, केंद्र के निर्देश पर इंफाल के पश्चिमी जिला मजिस्ट्रेट ने नोटिस वापस ले लिया है। इसके बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर साफ तौर पर निर्देशित किया है। जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ने 25 फरवरी को आईटी एक्ट 2000 के तहत इंटरमिडियरी निर्देश जारी किए हैं। इसके अंतर्गत डिजीटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए आचार संहिता तय की गई है। ओटीटी को अपने कार्यक्रमों में यह दर्शाना होगा कि कार्यक्रम किस उम्र वर्ग के लिए है। जबकि डिजीटल न्यूज पब्लिकेशंस को तीन स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र बनाने को कहा गया है।