
सासाराम (रोहतास) व्यवहार न्यायालय स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार जैन की अदालत ने डकैती, हत्या एवं शस्त्र अधिनियम से जुड़े 3 साल पुराने एक मामले में शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध एक अभियुक्त सनी देओल उर्फ धनजी पासवान निवासी चंद्रकैथी, थाना चेनारी को पैंतीस हजार रुपए अर्थदंड सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले की प्राथमिकी सासाराम मुफस्सिल थाना कांड संख्या 472/2021 में दर्ज हुई थी। मामले का ट्रायल सत्रवाद संख्या 589/ 2022 में चल रहा था। इस मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता लोक अभियोजक सुदर्शन सिंह ने बताया कि उक्त घटना 2 साल पूर्व 29 दिसंबर 2021 की सुबह 3:30 बजे घटी थी। मामले के सूचक इंद्राज सिंह कुर्मी निवासी जिला सागर, मध्य प्रदेश अपना माल पीएचईडी का पाइप ट्रक जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर एम पी- 21 एच 1717 में बोकारो, झारखंड से लोड कराकर मध्य प्रदेश के सागर जा रहे थे। रास्ते में सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के माउंटेन व्यू होटल के पास ट्रक चालक सुदामा पटेल एवं खलासी जगमोहन पटेल ट्रक खड़ा कर उसका चारों चक्का एवं अन्य गाड़ी पार्ट को देख रहे थे। तभी उसी समय अभियुक्त अपने अन्य दो साथियों के साथ अपाचे मोटरसाइकिल से वहां पहुंचे एवं तीनों लोगों को कट्टा का भय दिखाकर उनसे पैसा छिनने लगे। विरोध करने पर अभियुक्तगण तीनों लोगों पर गोली चलाने लगे। जिसमें सुदामा पटेल (चालक) को छाती में एवं जगमोहन पटेल (खलासी) को हाथ में गोली लग गई। सूचक के पैर के पास से गोली निकल गई। घटना को अंजाम देने के बाद तीनों अपराध कर्मी अपनी मोटरसाइकिल लेकर शिवसागर की तरफ भाग निकले। इस घटना में गंभीर रूप से जख्मी सुदामा पटेल की अस्पताल जाने के क्रम में मौत हो गई थी। इस मामले में कोर्ट ने अन्य दो अभियुक्तों सेराज अली एवं सुभाष कुमार को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में मामले से बरी कर दिया।