
डिजिटल टीम, डेहरी आन सोन (रोहतास)। देशभर में नए अपराधी कानून आज से लागू हो गया है रोहतास पुलिस ने भी इसके लिए खास तैयारी की है 15 दिन पहले से ही पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग शुरू कर दी गई थी जिसमें उन्हें नए बदलाव की ट्रेनिंग दी गई।एसपी विनीत कुमार के देश भर में भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है जो 1 जुलाई से प्रभाव में आ गए हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार को जिले के सभी थानों पर आमजनों को नए अपराधी कानून के प्रावधानों धाराओं में हुए बदलाव के संबंध में जागरूक किए जाने की शुरुआत हो गई है । उन्होंने बताया कि नए आपराधिक कानून मॉडर्न जस्टिस सिस्टम लेंगे जिसमें जीरो फिर पुलिस शिकायतों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एसएमएस जैसे इलेक्ट्रॉनिक मोड़ के जरिए संबंध भेजा जाना और सभी बड़े अपराधों के लिए क्राइम सीन की वीडियो ग्राफी अनिवार्य जैसे प्रावधान शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि नया प्राधिकरणों को लागू होते ही रोहतास पुलिस की पूरी तरह से तैयार है इसके लिए 15 दिन पहले से तैयारी शुरू हो गई थी कानून को समझने के लिए ट्रेनिंग से लेकर डमी फिर दर्ज करने तक जरूरी तैयारी की गई है इसके लिए सभी पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी गई है ।
उन्होंने बताया कि नए कानूनी प्रावधानों के तहत अब कम समय में अनुसंधान और न्यायिक प्रक्रिया संपन्न करने की व्यवस्था है। पहले जहां अपराध के बाद केवल दंड आधारित न्याय व्यवस्था थी ।वहीं अब दंड की जगह न्याय व्यवस्था पर जोर है ।अपराधी को दंड ही केवल ना हो या ज्यादा महत्वपूर्ण हो कि पीड़ित को न्याय भी मिले ।नए कानूनी प्रावधान के तहत अब कम समय में अनुसंधान और न्यायिक प्रक्रिया संपन्न करने की व्यवस्था है।
उन्होंने बताया कि 18 साल से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के अपराधियों को मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है जबकि 18 साल से अधिक आयु की महिला के साथ साझा मोहित दुष्कर्म की अपराधियों को 20 साल से अधिवेशन कर आवास तक की सजा दी जा सकती है उन्होंने बताया कि नए कानून प्रावधान के अनुसार महिला से विवाह करने के झूठे वचन देकर शारीरिक संबंध बनाने के दोषी के लिए अब 10 वर्ष तक की सजा है दुष्कर्म पिड़िता का मेडिकल रिपोर्ट चिकित्सक को 7 दिन के भीतर देने होंगे।