
सासाराम (रोहतास) हत्या के एक मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शैलेंद्र कुमार पांडा की अदालत ने मामले में दोषी अभियुक्त सुनील कुमार उर्फ राजा निवासी अमरा तालाब, सासाराम मुफस्सिल को एक लाख रुपए अर्थ दंड सहित उम्रकैद की सजा सुनाई। मामले की प्राथमिकी सासाराम नगर थाना कांड संख्या 745/ 2019 सूचक कृष्ण सिंह उर्फ विनोद बिहारी सिंह निवासी बड़की करपूरवा, दरिगांव ने दर्ज कराई थी। इस मामले का ट्रायल सत्रवाद संख्या 642/2019 में चल रहा था। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता लोक अभियोजक सुदर्शन सिंह ने बताया कि उक्त घटना 5 साल पूर्व 21 अगस्त 2019 को रात्रि 8:15 बजे सासाराम नगर थाना क्षेत्र के पायलट बाबा आश्रम से सटे बाबा होटल के पास घटी थी। जहां मामले के सूचक के पुत्र राहुल उर्फ गुड्डू होटल में अपने दोस्तों के साथ खाना खाने गया था। जहां अभियुक्त ने उसे गोली मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घटना की सूचना मिलने पर सूचक अपने पुत्र से मिलने सदर अस्पताल सासाराम गये। जहां पुलिस के समक्ष उनके पुत्र ने अभियुक्त के द्वारा गोली मारने की बात बताई थी। बेहतर इलाज हेतु बनारस जाने के क्रम में गुड्डू की मृत्यु हो गई थी। अभियोजन पक्ष के तरफ से कुल सात गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी। उक्त मुकदमा हाई कोर्ट के निर्देश पर स्पीडी ट्रायल के तहत चल रहा था।