
सासाराम (रोहतास) सुप्रीम कोर्ट द्वारा 31 जुलाई से 3 अगस्त विशेष राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। जिसमें देश भर के क्लेम सहित अन्य दावा के मामलों का निष्पादन किया जा रहा है। इसी के तहत 31 जुलाई बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के बेंच संख्या 2 में 209 नंबर पर रोहतास जिले का एक मामला वीरेंद्र साह बनाम लक्ष्मी नारायण का लगा हुआ था। जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के जस्टिस संजीव खन्ना एवं माननीय जस्टिस के वी विश्वनाथन के बेंच में लाया गया था। जिसे दोनों पक्षों की सहमति से उसका निष्पादन किया गया। वीरेंद्र साह जो शिवसागर थाना क्षेत्र के मलवार गांव के हैं उनके ट्रैक्टर से लक्ष्मी नारायण जो शिवसागर थाना क्षेत्र के मोरसराय गांव के निवासी हैं उनको चोट लगी थी। जिसके लिए उन्होंने स्थानीय न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया था। जिसमें न्यायालय द्वारा वीरेंद्र साह को पीड़ित लक्ष्मी नारायण को साढ़े पांच लाख रुपये देने का निर्देश दिया गया। जिसके विरुद्ध वीरेंद्र साह उच्च न्यायालय पटना में अपील किए। उच्च न्यायालय द्वारा भी निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा गया। वीरेंद्र साह उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में इस मामले को ले गए। जहां यह मामला चल रहा था। इसी बीच इस मामले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष राष्ट्रीय लोक अदालत में लाया गया एवं इसकी सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दी गई। इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार रोहतास के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सचिन कुमार मिश्र सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारियों की एक कमिटी बनाई गई। उक्त न्यायिक कमिटी के द्वारा दोनों पक्षों को बुलाकर सार्थक प्रयास किया गया जिससे दोनों पक्ष साढ़े चार लाख रुपये में मामले को समाप्त करने पर सहमत हो गए। उसी के तहत आज इस मामले का निष्पादन किया गया।