सासाराम (रोहतास) जिला व्यवहार न्यायालय स्थित अपर सत्र न्यायाधीश पंचम के न्यायालय द्वारा बुधवार को दहेज हत्या से जुड़े 7 साल पुराने एक मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए मामले में दोषी अभियुक्त प्रिंस चौधरी (पति) निवासी भताङी, दरिगांव को 100000 रुपये अर्थ दंड सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मामले की प्राथमिकी सात साल पूर्व शिवधारी सिंह निवासी सुल्तानपुर, बघैला के द्वारा दरिगांव थाना में दर्ज कराई गई थी। मामले का ट्रायल सत्रवाद संख्या 137/ 2017 में चल रहा था। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार मामले के अभियुक्त प्रिंस चौधरी की शादी 3 जुलाई 2014 को सूचक की लड़की अमृता देवी के साथ हुई थी शादी के बाद से ही अभियुक्त एवं उसके परिवार वाले अक्सर दहेज में बोलोरो गाड़ी एवं दो लाख रुपए दिलाने के लिए अमृता के साथ मारपीट एवं उसे तरह-तरह से प्रताड़ित करते थे। इसी दौरान घटना तिथि 19 जनवरी 2017 को सुबह 10:00 बजे दहेज को लेकर हुए कहा सुनी के दौरान अभियुक्त प्रिंस चौधरी ने अमृता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अभियोजन पक्ष के तरफ से इस मामले में कुल 6 गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को उक्त सजा सुनाई है।
सास, ननद की हत्या में पतोहू को पचास हजार अर्थदण्ड सहित उम्रकैद
सासाराम (रोहतास) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ के न्यायालय द्वारा दोहरे हत्या के मामले में एक महिला को पचास हजार अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अवैध संबंध का भंडाफोड़ होने के डर से एक कलयुगी पतोहू ने अपने प्रेमी संग मिल कर सास एवं ननद की गला दबा कर हत्या मामले में बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले की अभियुक्त संतोषी देवी हैं।जो नौहट्टा थाना क्षेत्र के चौखंडा की रहने वाली है। इस मामले के अपर लोक अभियोजक इजहार अंसारी ने बताया कि इस मामले के सूचक नरेश बिंद उर्फ साधु बिंद ने 21 मई 2019 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी। जिसमें बताया है कि घटना 17.मई 2019 की रात्रि की है। ये उक्त तिथि के दिन अपने रिश्तेदार के घर गए थे। सूचना मिली कि इनकी पत्नी रेशमी देवी एवं 13 वर्षीया पुत्री राधा का अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दी है। जिसको लेकर इनके द्वारा शक के आधार पर तीन अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी।इस मामले का पुलिस ने अनुसंधान भार प्राप्त करने के बाद जब न्यायालय में चार्ज शीट दाखिल किया तो सभी हैरान रह गए। पुलिस के द्वारा तीनों नामजद अभियुक्त को निर्दोष दिखलाते हुए सूचक की बड़ी पतोहू संतोषी देवी के विरुद्ध 31 जुलाई 2019 को चार्ज शीट दाखिल किया गया था। जिसमें पतोहू को उसकी सास एवं ननद के द्वारा अपने प्रेमी संग अवैध संबंध बनाते हुए देख लिया गया था। जिसके कारण इनके द्वारा अपनी सास एवं ननद की गला दबा कर हत्या कर दी गई थी। वहीँ मामले को उलझाने कि नियत से ससुर को झांसा देकर गलत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी, तथा हत्या के बाद शव को घर के बाहर लाकर रख दिया गया था। इस मामले में अभियोजन के द्वारा छह गवाहों की गवाही करायी गयी थी। जिन्होंने घटना का समर्थन किया था। वहीँ अभियुक्त पर कोर्ट ने पचास हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।