रांची. भारतीय रेलवे के कई ऐसे नियम होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, लेकिन वो बहुत काम के साबित हो सकते हैं. वैसे तो रेलवे के नियम कोरोना काल में काफी बदल गए हैं पर अभी भी अगर देखा जाए तो कुछ नियमों की जानकारी रखना बहुत जरूरी है. ये वो नियम हैं जिनका लाभ आम यात्री उठा सकता है. तो आज हम आपको रेलवे के ऐसे ही कुछ खास नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो यात्रियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं.
तत्काल टिकट का भी ले सकते हैं रिफंड
कुछ साल पहले तक जहां तत्काल टिकट का कोई रिफंड नहीं मिलता था. वहीं ये नियम बदल गया है पर कुछ लोग इसके रिफंड को क्लेम नहीं करते हैं. इन परिस्थितियों में मिल सकता है तत्काल रिफंड. अगर ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट हो, ट्रेन आपके स्टेशन पर रुकी ही नहीं हो, कोविड अथवा प्राकृतिक आपदा या किसी और कारण से ट्रेन रद्द हो गई हो या अगर ट्रेन में कोई तकनीकी खराबी हो गई हो तो ऐसी स्थिति में आप तत्काल रिफंड क्लेम कर सकते हैं.
ट्रेन छूट जाने पर भी मिलेगा रिफंड
आपको ट्रेन छूट जाने पर भी रिफंड मिल सकता है और आपको उसका ध्यान रखना होगा. पहली बात तो अगर आपकी ट्रेन किसी कारण छूट गई है तो टीटीई अगले दो स्टेशन तक आपकी सीट किसी और को नहीं दे सकता है. अगर आपकी ट्रेन छूट गई है तो आप स्टेशन मास्टर के पास TDR फाइल कर सकते हैं. अगर आपका टीडीआर अप्रूव हुआ तो बेस फेयर का 50% हिस्सा आपको रिटर्न हो जाएगा.
क्या कहते है रेल अधिकारी
सीनियर डीसीएम, डीडीयू रेल मंडल रूपेश कुमार ने बताया कि रेलवे अपने यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधा मुहैया कराने के लिए हमेशा से कटिबद्ध रही है. यात्रीगण समय-समय पर बदले हुए नियमों की जानकारी 139 डायल कर ले सकते हैं और रेलवे द्वारा जारी विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं.