डेहरी-ऑन-सोन (रोहतास)। आठ साल के मासूम के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को सासाराम की कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी। इसकी जानकारी मिलने के बाद डेहरी प्रखंड के गंगौली गांव के लोगों में काफी चर्चा है। यह गांव एक बार फिर मीडिया की सुर्खियों में आ गया है. दरअसल, पिछले साल दीपावली के पूजा के दिन डालमिया नगर थाना क्षेत्र के गंगौली गांव में यह विभस्त घटना हुई थी। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इस मामले की स्पीडी ट्रायल शुरू करवाया। जिसके बाद सासाराम की कोर्ट ने मामले के आरोपू बलराम सिंह को दोषी माना है। सासाराम की कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। इसकी जानकारी मिलने के बाद मासूम बच्ची के परिवार के लोगों ने कहा कि न्याय पर भरोसा बरकरार है। कोर्ट ने इस मामले में अभियुक्त को धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है।
दुष्कर्म के बाद बक्से में छिपा दिया गया था शव
आठ साल की मासूम की दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बलराम सिंह ने हत्या कर दी थी। जिसके बाद शव को घर रखे एक बक्से में छिपा दिया था। ग्रामीणों को जब घटना की जानकारी मिली तो आरोपी की जमकर पिटाई कर डाली थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि आठ साल की यह बच्ची दिवाली के पुजा के दौरान घर से बाहर खेलने के लिए निकली थी। इसी दौरान दोपहर में आरोपी उसे बहला कर अपने घर ले गया। जिसके बाद मासूम के साथ विभस्त वारदात को अंजाम देने के बाद उसकी हत्या कर डाली। मृतक बच्ची अपने दादा दादी के साथ घर पर रहती थी। जबकि नशे की लत का शिकार आरोपी की पत्नी अपने बेटे के साथ मायके में रहती है। इस घटना के बाद पुलिस ने काफी तेजी से मामले में तत्काल सुनवाई सुनिश्चित करवाई।
तत्कालीन एसपी सत्यवीर सिंह के कार्यकाल में दोषी को तत्काल पकड़ने के बाद कोर्ट को सुपुर्द किया। जिससे न्याय सुनिश्चित किया जा सका। इस मामले का अनुसंधान और अंतिम प्रतिवेदन कोर्ट में दाखिल किया गया था। जिसके बाद रोहतास पुलिस इस मामले में लगातार एक्टिव रही। जिसके परिणाम स्वरुप पीड़ित परिवार को न्याय मिल सका।