पूर्वी चंपारण,07 फ़रवरी (हि.स.)। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ऋषि कुमार की अदालत ने मारपीट के एक मामले में नामजद नौ अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में पांच महिलाएं भी शामिल हैं। सभी अभियुक्त तुरकौलिया थाना क्षेत्र के शंकर सरैया टोला तनसरिया निवासी हैं, जिनमें शेख हाफिज, शेख लतीफ, शेख नुरैन, अरमान आलम उर्फ मो. सलीम, कमरून नेशा, जुबैदा खातून, आबदा खातून, जहाना खातून तथा शाना खातून का नाम शामिल है।

सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्तों की ओर से ऊपरी अदालत में अपील दायर करने के लिए जमानत की अर्जी दी गई, जिसे सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने स्वीकार कर लिया और सभी को जमानत प्रदान कर दी। बताया जाता है कि यह मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ था, जिसमें दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। घटना के संबंध में तुरकौलिया थाना कांड संख्या 122/2014 दर्ज किया गया था। पुलिस अनुसंधान में घटना को सत्य पाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 323, 427 एवं 354 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया गया था।

वाद के विचारण के दौरान सहायक अभियोजन पदाधिकारी शमशाद आलम ने लगभग आधा दर्जन गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य रखा। उपलब्ध साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने सभी आरोपितों को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई।—————
हिन्दुस्थान समाचार / आनंद कुमार
