नालंदा, बिहारशरीफ 10 फ़रवरी (हि.स.)। नालंदा जिले में माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार पटना के निर्देश के आलोक में सेवा अवधि के दौरान मृत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति देने हेतु मंगलवार को जिला पदाधिकारी नालंदा कुंदन कुमार की अध्यक्षता में अनुकम्पा समिति की बैठक की गई। बैठक में उन आश्रितों के मामलों पर विचार किया गया, जो शैक्षणिक अंक 45 प्रतिशत से कम होने अथवा निर्धारित आयु सीमा से अधिक होने के कारण 25 सितंबर 2025 की बैठक में नियुक्ति से वंचित रह गए थे।

शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशों के तहत 45 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता को शिथिल करते हुए तथा आयु सीमा में छूट प्रदान कर ऐसे अभ्यर्थियों को पात्रता दी गई है।सचिव-सह-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार के आदेश संख्या 2814 एवं 2816 दिनांक 26 सितंबर 2025 के तहत न्यूनतम अंक की बाध्यता समाप्त की गई, जबकि उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा के आदेश संख्या 2835 दिनांक 4 अक्टूबर 2025 के माध्यम से आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है।विभागीय निर्देशों के अनुपालन में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए कुल 24 आश्रितों को नियुक्ति दी गई। जिला पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त द्वारा 16 विद्यालय लिपिक और 8 विद्यालय परिचारी को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं।

—————
हिन्दुस्थान समाचार / प्रमोद पांडे
