
डिजिटल टीम, पटना. बिहार की राजधानी पटना में दुल्हन और महिला रिश्तेदारों के कमरे में शराब की खोज की पुलिसिया कार्रवाई पर विवाद कम होता नहीं दिख रहा है. इस मामले में पटना हाईकोर्ट की महिला अधिवक्ता छाया मिश्रा ने कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि रामकृष्ण नगर में हुई छापेमारी में महिला पुलिसकर्मी का रहना एक्साइज एक्ट के तहत अनिवार्य नहीं है. लेकिन बिना बताए दुल्हन के कमरे, वार्डरोब और इस दौरान मौजूद महिला मेहनामों की तलाशी उनकी निजता पर हमला है. उन्होंने कहा कि भारत का संविधान अनुच्छेद 21 के तहत निजता का मौलिक अधिकार देता है. इस तरह के मामले में पुलिस को प्रोटोकॉल का पालन करने का सुझाव भी दिया जाता है.
