ईटानगर, 8 दिसंबर (हि,स): अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश स्वदेशी युवा संगठन, अरुणाचल के स्वदेशी युवा रूप सहित अन्य संगठनों द्वारा प्रस्तावित 12 घंटे के बंद को जिला मजिस्ट्रेट टोको बाबू ने अवैध और असंवैधानिक घोषित कर दिया है।

जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के मुताबिक, सोशल मीडिया पर बंद का आह्वान जन सुरक्षा, लोगों की आजीविका और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा है। इस बंद से खासकर आम नागरिक, दिहाड़ी मजदूर, मरीज और व्यापारिक समुदाय प्रभावित होंगे। पंचायत और ईटानगर नगरपालिका चुनावों पर भी इसका व्यापक असर पड़ सकता है।

टोको बाबू ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय पहले ही सभी प्रकार के जबरदस्त बंद के आह्वान को अवैध घोषित कर चुका है। ऐसा बंद आजीविका के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है और अरुणाचल प्रदेश गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम 2014 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा।
स्थानीय निकाय चुनावों के चलते आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए इस तरह का बंद चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने वाला होगा। जिला प्रशासन ने सभी संगठनों को तुरंत बंद वापस लेने का निर्देश दिया है और चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही, ईटानगर और नाहरलागुन के पुलिस अधीक्षकों को भी सख्ती से कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।———————
हिन्दुस्थान समाचार / तागू निन्गी
