शिमला, 27 फ़रवरी (हि.स.)। जिला पुलिस शिमला ने चिट्टा तस्करी में कथित रूप से लगातार संलिप्त रहे एक आरोपी के खिलाफ सख्त निरोधात्मक कार्रवाई की है। पुलिस ने पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी पपील भूषण (35), निवासी गांव निहारी, डाकघर रतनारी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, को तीन माह के लिए मॉडल सेंट्रल जेल कंडा भेज दिया है। यह कार्रवाई हिमाचल प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) के आदेश पर की गई।

पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े पहले भी मामले दर्ज रहे हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक 12 दिसंबर 2023 को थाना ढली में दर्ज एफआईआर में उसके पास से 5.78 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुई थी। इस मामले में उस पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत केस दर्ज किया गया था।

इसके बाद 9 जनवरी 2025 को थाना ठियोग में एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें आरोपी के कब्जे से 76.050 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद किया गया। इस मामले में उस पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 27ए और 29 के तहत कार्रवाई की गई थी। पुलिस का कहना है कि इन मामलों से आरोपी की नशा तस्करी में निरंतर संलिप्तता सामने आई।
इसी पृष्ठभूमि को देखते हुए जिला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पीआईटी एनडीपीएस एक्ट, 1988 की धारा 3(1) के तहत निरोधात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा था। आदेश मिलने के बाद उसे नियमानुसार डिटेन कर तीन माह के लिए मॉडल सेंट्रल जेल कंडा, जिला शिमला भेज दिया गया है।
पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई आदतन और संगठित नशा तस्करों पर अंकुश लगाने के लिए की जा रही है, ताकि वे जमानत पर छूटकर फिर से अवैध गतिविधियों में शामिल न हो सकें। शिमला पुलिस के अनुसार पिछले 31 दिनों में ऐसे 22 आदतन नशा तस्करों को डिटेंशन आदेश के आधार पर हिरासत में लेकर तीन-तीन माह के लिए जेल भेजा जा चुका है।
जिला पुलिस ने कहा है कि नशा तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और इस तरह की गतिविधियों में शामिल पाए जाने वालों के विरुद्ध कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
—————
हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा
