श्रीनगर, 18 मार्च (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर के उपभोक्ता फोरम ने इंडिगो एयरलाइन को सऊदी अरब से वापसी यात्रा के दौरान खोए हुए सामान के लिए दो यात्रियों को 1.19 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

बारामूला-बांदीपोरा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एयरलाइन को खोए हुए सामान के मूल्य के रूप में 89 हजार रुपये, मानसिक पीड़ा और असुविधा के लिए 20 हजार रुपये और मुकदमेबाजी में खर्च के लिए 10 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। आयोग ने आगे निर्देश दिया कि यह राशि 30 दिनों के भीतर भुगतान की जाए, अन्यथा आदेश की तिथि से भुगतान होने तक इस पर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।
शिकायतकर्ता मोहम्मद मकबूल हकीम और उनकी पत्नी फरहत आरा ने दम्माम (सऊदी अरब) से दिल्ली होते हुए श्रीनगर की यात्रा की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि दम्माम हवाई अड्डे पर इंडिगो के कर्मचारियों ने उचित सत्यापन के बिना उनके समूह के सामान को एक साथ रख दिया और उन्हें अलग-अलग सामान नहीं दिया। दिल्ली पहुंचने पर एक बैग गायब पाया गया। तस्वीरों सहित सभी आवश्यक विवरण प्रदान करने के बावजूद एयरलाइन सामान का पता लगाने में विफल रही। इंडिगो ने जिम्मेदारी लेने से इनकार किया, जबकि शिकायतकर्ताओं ने कहा कि लापता बैग में 89 हजार मूल्य की कीमती वस्तुएं थीं और यह नुकसान लापरवाही के कारण हुआ।
आयोग के अध्यक्ष पीरजादा कौसर हुसैन और सदस्य नायला यासीन की अध्यक्षता वाली पीठ ने पाया कि शिकायतकर्ताओं ने पांच बैग चेक-इन किए थे लेकिन आगमन पर उन्हें केवल चार ही प्राप्त हुए। संपत्ति अनियमितता रिपोर्ट (पीआईआर) जारी करने और अनुवर्ती संचार के बावजूद लापता सामान का पता नहीं लगाया जा सका। आयोग ने एयरलाइन को जिम्मेदार ठहराया और यात्रियों को हुई हानि और असुविधा के लिए मुआवजा देना उचित समझा। शिकायतकर्ताओं का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता उमर बशीर ने किया।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता
