जींद, 02 फ़रवरी (हि.स.)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने हत्या के पांच दोषियों को उम्र कैद व 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा के अलावा अदालत ने 35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव निडाना निवासी राजेश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 22 नवंबर 2021 को वह अपने मामा गांव गढवाली निवासी जगदीश के घर गया हुआ था। वह अपने मामा के साथ खेत में बने कोठरे में लेटा हुआ था। तभी गांव के राजेंद्र, दीपक, सुनील, राजकुमार की पत्नी व उसकी लड़की कोठरे में आ गए और पुरानी रंजिश के चलते अपने पास मौजूद लोहे कि रॉड व तेजधार हथियारों से उसके मामा जगदीश व उस पर हमला कर दिया। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। जहां उसके मामा जगदीश को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने राजेश की शिकायत पर पांचों नामजद आरोपितों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने राजेंद्र सिंह, सुनीता, दीपक, विक्की, सुनील को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा प्रत्येक दोषी को 35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जिला पुलिस प्रवक्ता राजेश कुमार ने कहा कि पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच करते हुए ठोस साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए, जिसके परिणामस्वरूप यह सजा सुनिश्चित हो सकी।
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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा
