फर्रुखाबाद, 25 मार्च (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत चर्चित दहेज हत्या मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय संख्या-01) संजय कुमार की अदालत ने पति सहित तीन दोषियों सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर छह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

मामले में कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के गांव अताईपुर जदीद निवासी राजेश कुमार ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उनकी बेटी की शादी 3 फरवरी 2005 को गांव रायपुर खास निवासी बबलू उर्फ प्रमोद कुमार उर्फ विनोद कुमार से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज में 20 हजार रुपये, रंगीन टीवी और एक भैंस की मांग की जा रही थी। दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को लगातार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। 10 जून 2007 को आरोपितों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे जहर देकर मार डाला।
घटना के बाद तत्काल पुलिस के रिपोर्ट दर्ज न किए जाने पर वादी ने अदालत का सहारा लिया। अदालत के आदेश पर पुलिस ने पति, देवर प्रदीप कुमार, ससुर प्रेमचंद्र और सास हीरा देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की थी।
सुनवाई के दौरान ससुर प्रेमचंद्र की मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरुद्ध कार्रवाई समाप्त कर दी गई।
अभियोजन पक्ष की ओर से मृतका के माता-पिता समेत कुल आठ गवाह पेश किए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचायतनामा और एफआईआर सहित अन्य साक्ष्य भी अदालत में प्रस्तुत किए गए।
अधिवक्ता सत्यपाल सिंह चौहान ने बताया कि साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने पति, देवर और सास को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
—————
हिन्दुस्थान समाचार / Chandrapal Singh Sengar
