राजगढ़, 27 जनवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश के राजगढ़ पदस्थ द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुरेशकुमार शर्मा की कोर्ट ने मंगलवार को मारपीट के मामले में फैसला सुनाते हुए एक आरोपित को पांच साल की सजा व तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक,शासकीय अभिभाषक विजयसिंह सिसोदिया ने की।

जानकारी के अनुसार 19 अगस्त 2020 को फरियादी ग्राम पड़ियाजागीर निवासी निर्मल ने शिकायत की, दोपहर के समय पिता रामचंदर और भाई बापूलाल के साथ खेत पर मवेशी चरा रहा था तभी गांव का नारायण पुत्र प्रभुलाल वर्मा,उसका भाई प्रकाश, कमल, रमेश और सोनू पुत्र रमेश वर्मा लाठी लेकर पहुंचे, जो गाली-गलौंज करते हुए कहने लगे कि खेत में मवेशी क्यों चरा रहे हो, विरोध करने पर उन्होंने लाठी और पत्थरों से मारपीट की, जिसमें निर्मल और उसके पुत्र रामचंदर को गंभीर चोटें लगी।

पुलिस ने मामले में आरोपितों के खिलाफ धारा 294, 323, 325, 326, 506 के तहत प्रकरण दर्ज किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपित नारायण पुत्र प्रभुलाल वर्मा निवासी पड़ियाजागीर को पांच साल की सजा और तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में आरोपित प्रकाश, रमेश, सोनू और कमल फरार बताए गए है।
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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक
