रामगढ़, 12 मार्च (हि.स.)। रामगढ़ नगर परिषद का चुनाव संपन्न हो चुका है। वार्ड नंबर 11 के वार्ड पार्षद की तीन संतान होने के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में हैं। विजयी उम्मीदवार फरहत अनीस की सदस्यता रद्द करने की मांग हारे हुए कई उम्मीदवारों ने रखी है। इस मुद्दे को लेकर गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ। मिलन मैरेज हॉल नईसराय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्ड 11 के कई हारे हुए प्रत्याशियों का जमावड़ा लगा था। इस दौरान कहा गया कि वार्ड नंबर 11 के वार्ड पार्षद फरतहत अनीस चुनाव के दौरान गर्भवती थीं। मतगणना खत्म होने के बाद 6 मार्च को उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया। इस प्रेगनेंसी को फरहत अनीस के द्वारा छुपाया गया। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार तीन बच्चों वाला व्यक्ति चुनाव लड़ने के योग्य नहीं था। अब विजेता घोषित फरहत अनीस को 3 संतानें हो गई है। इसलिए उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहीदुन निशा, अनीस अंजुम, पिंकी कुमारी, रीता देवी, तलत नाज, शाहजहां परवीन, नूरजहां ने संयुक्त रूप से कहा कि जिला निर्वाचन नगर परिषद कार्यालय एवं रामगढ़ उपायुक्त को नगर परिषद चुनाव 11 नंबर वार्ड के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया है। जिसमें कहा गया है कि झारखंड नगर परिषद अधिनियम 2011 की धारा 18 के अनुसार गलत है। इस तरह चुनाव में महाराष्ट्र सहित कई अन्य जगहों पर हुआ है जिसे जिला निर्वाचन पदाधिकारी चुनाव को रद्द कर दिया है। झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 18 का उल्लघन करने पर वार्ड पार्षद-11 (मनुवा) के जीते हुए उम्मीदवार फरहत अनीस का चुनाव रद्द करने के सम्बंध में आवेदन दिया गया है।
झारखंड सरकार की ओर से झारखंड नगरपलिका अधिनियम 2011 की धारा 18 के अनुसार यदि 2 फरवरी 2013 के बाद किसी भी उम्मीदवार की तीसरी सत्तान का जन्म हुआ है तो उसे नगर निगम चुनाव के लिए अयोग्य माना जाएगा। यह झारखंड नगरपलिका अधिनियम 2011 कि धारा 18 के अनुसार उसे अयोग्य किया जा सकता है।
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हिन्दुस्थान समाचार / अमितेश प्रकाश
