श्रीनगर, 26 फ़रवरी (हि.स.)। जम्मू और कश्मीर सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) आयोजित करने के लिए जम्मू और कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड (जेकेबीओएसई) / राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण (एसएसएसए) को नोडल एजेंसी नामित करने संबंधी अपने पूर्व आदेश को स्थगित रखा है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेश संख्या 87-जेके (शिक्षा) दिनांक 26 फरवरी, 2026 के अनुसार पूर्व सरकारी आदेश संख्या 82-जेके (शिक्षा) दिनांक 23 फरवरी, 2026 को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। यह आदेश पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1385/2025 और संबंधित मामलों में अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में 1 सितंबर, 2025 को दिए गए फैसले के संदर्भ में जारी किया गया था।

सरकारी शिक्षा विभाग के आयुक्त/सचिव राम निवास शर्मा (आईएएस) द्वारा जारी आदेश के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के संचालन के लिए जम्मू-कश्मीर स्कूल ऑफ स्कूल ऑफ एजुकेशन (जेकेबीओएसई/एसएसएसए) को नोडल एजेंसी नामित करने संबंधी पूर्व निर्देश को समीक्षा या स्पष्टीकरण होने तक स्थगित रखा जाएगा। यह आदेश गृह मंत्रालय, समग्र शिक्षा जम्मू-कश्मीर परियोजना निदेशक, जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा निदेशक, जेकेबीओएसई/एसएसएसए के अध्यक्ष, मुख्य शिक्षा अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक जानकारी और अनुपालन के लिए भेजा गया है।
सरकार द्वारा कोई नया निर्णय या संशोधित आदेश जारी होने तक इस कदम से केंद्र शासित प्रदेश में टीईटी परीक्षा के संचालन और प्रबंधन पर प्रशासनिक प्रभाव पड़ने की आशंका है। आगे की जानकारी का इंतजार है।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता
