चंडीगढ़, 10 फ़रवरी (हि.स.)। महिला कोच के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में अदालती कार्यवाही का सामना कर रहे हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह प्रकरण में चंडीगढ़ की अदालत ने केस दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने को स्वीकृति प्रदान कर दी है। चंडीगढ़ जिला एवं सत्र न्यायाधीश एचएस ग्रेवाल ने इस मामले को किसी अन्य न्यायाधीश को ट्रांसफर करने संबंधी जूनियर महिला कोच द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया है।

हरियाणा में मनोहर सरकार के कार्यकाल के दौरान 26 दिसंबर 2022 को जूनियर महिला कोच ने संदीप सिंह के खिलाफ यौन-उत्पीड़न सहित अन्य आरोप के तहत चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दी थी। जांच के बाद 31 दिसंबर की रात 11 बजे सेक्टर-26 थाने में संदीप सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 342, 354, 354ए, 354बी, 506 के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया था। इसमें छेड़छाड़, गलत तरीके से कैद करने, आपराधिक धमकी देने और किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, हावभाव या कृत्य का इस्तेमाल करने के आरोप थे।

चंडीगढ़ की अदालत में इस केस की सुनवाई चल रही है। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि न्यायाधीश उसके प्रति पक्षपाती थे। अपनी याचिका में पीडि़ता ने कहा था कि जज ने उसे केस की फाइल देखने नहीं दी। उसे सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दिए गए अपने बयान की कॉपी या जानकारी नहीं दी गई। इसके अलावा जज खुद इस केस की सुनवाई कर रहे थे, जबकि वे खुद एक गवाह की सूची में शामिल थे। ऐसे में मुझे न्याय की उम्मीद नहीं है। अब जूनियर महिला कोच व संदीप सिंह केस की सुनवाई अन्य अदालत में दूसरे जज द्वारा की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा
