डिजिटल टीम, डेहरी-ऑन-सोन। जिला मुख्यालय सासाराम के लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम की रही है। लेकिन अब लगता है जिला प्रशासन इस समस्या को जड़ से खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। मंगलवार को सासाराम के डीआरडीए सभागार में इसके लिए एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान डीएम, एसपी के अलावा वरीय प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक दलों के नेता और सामजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक के बाद जिला प्रशासन के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि सड़क जाम की समस्या को पूरी तरह खत्म करने के लिए सासाराम के मुख्य चौराहों के 100 मीटर के इर्द गिर्द किसी भी तरह का वाहन नहीं लगने दिया जाएगा। इसके अलावा रोजा रोड को भी वन वे कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक नो एंट्री का पूरी सख्ती से पालन किया जाएगा।
10 प्वाइंट्स में जानते हैं सासाराम की ट्रैफिक व्यवस्था से संबंधित अपडेट
- जिला प्रशासन ने कहा है कि सासाराम शहर के मुख्य सड़क के महत्वपूर्ण चौराहों जिसमें पोस्टऑफिस चौराहा, करगहर मोड़ और धर्मशाला मोड़ शामिल है। इसकी 100 मीटर की परिधि में कोई भी वाहन नहीं लगेगा।
- सासाराम की सबसे महत्वपूर्ण रोजा रोड को वन वे कर दिया गय़ा है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि पोस्टऑफिस चौराहे से लेकर सदर हॉस्पिटल और शेरशाह मकबरे तक की तरफ केवल वाहन का परिचालन होगा। शेरशाह मकबरे से किसी भी वाहन को पोस्टऑफिस चौराहा, करगहर मोड़ (कचहरी) की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। रोजा रोड से आने वाले सभी वाहन शेरशाह मकबरे से होते हुए प्रभाकर मोड़ से पुरानी जीटी रोड पर आएगी।
- शेरशाह रोजा रोड के मुख्य द्वार एवं पोस्टऑफिस चौक पर लगने वाली सभी ठेला, सब्जी और फल की दुकानें तकिया ओवरब्रीज (कॉपरेविच बैंक के पास) लगाया जाएगा।
- करगहर, कोचस-बक्सर जाने वाली सभी बसों का परिचालन नए बस स्टैंड, बेदा से होने जा रहा है।
- मुख्य सड़क के दोनों किनारे परिसदन मोड़ से धर्मशाला चौक पर किसी भी प्रकार के वाहन का ठहराव नहीं किया जाएगा। ऐसा पाये जाने पर संबंधित वाहन मालिक से वाहन अधिनियम से संबंधित धाराओं के तहक कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूली होगी। ऐसे वाहनों को जप्त कर फजलगंज स्टेडियम में रखा जाएगा। इसकी शुरुआत 03 फरवरी से होने जा रही है।
- कोई भी वाहन चालक अगर बिना हेलमेत वाहन चलाता है या दो व्यक्ति से ज्यादा लोग बाइक पर बैठते हैं या बिना सीट बेल्ट बांधे हुए कार चलाते हुए दिखते हैं तो इनसे वाहन अधिनियम के तहत अधिकतम जुर्माने की राशि वसूली जाएगी।
- सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक नो एंट्री का सख्ती से पालन किया जाएगा।
- जिला प्रशासन ने सभी ऑटो का रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक कर दिया है। साथ ही नगर परिषद सासाराम ऑटो के रुटचार्ट का निर्धारण करते हुए कलर कोडिंग करेगी।
- जिला मुख्यालय में सिर्फ यही पर दिया जा सकेगा धरना! धरना स्थल या प्रदर्शन के लिए सासाराम के ओझा टाउन हॉल को चयनित किया गया है।
- परिसदन मोड़ से पोस्टऑफिस चौक तक सभी डिवाईडर कट को बंद किया जाएगा। कोई भी वाहन चालक डिवाईडर को पार करते हुए पाए जाते हैं तो उनपर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी।