डिजिटल टीम, डेहरी-ऑन-सोन। रोहतास जिले में शराब के साथ जब्त वाहनों की नीलामी प्रक्रिया 8 फरवरी से शुरू होने जा रही है। यह कार्य 18 फरवरी तक जारी रहेगा। इस दौरान शराब तस्करी के दौरान जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पकड़े गए वाहनों की नीलामी होगी। जिसके लिए रोहतास डीएम ने अनुमति दे दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जिले के तीनों अनुमंडल क्षेत्रों में कुल 210 वाहनों की डाक के माध्यम से नीलामी होगी। जिसकी प्रक्रिया 8 फरवरी से शुरू होने जा रही है। इसके लिए विभाग की तरफ से तीन डेट्स का निर्धारण किया गया है। पहली दिन नीलामी प्रक्रिया के दौरान बचे वाहनों की नीलामी दूसरे निलामी के दिन होगी। इसके बाद बचे हुए वाहन की निलामी निर्धारित तीसरी तिथि को होगी। बता दें कि शराब तस्करी में संलिप्त कई लग्जरी वाहनों के अलावा ट्रक, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल हो भी जब्त किया गया है।
जिला उत्पाद विभाग के प्रभारी सहायक उत्पाद आयुक्त सह सासाराम उत्पाद निरीक्षक प्रभात विद्यार्थी यह जानकारी दी है। विभागीय अधिकारी के अनुसार, सासाराम अनुमंडल में 97 वाहन, डेहरी अनुमंडल में 84 और बिक्रमगंज अनुमंडल में 29 वाहनों की नीलामी के दौरान बेची जाएगी।
जानिए किस किस दिन होनी है निलामी
सासाराम अनुमंडल स्तर में पहली नीलामी 8 फरवरी को होगी। उसके बाद जो भी वाहन बचे रहेंगे उनकी दूसरी निलामी 11 फरवरी को होगी। उसके बाद शेष बचे वाहनों की निलामी 17 फरवरी को होगी। जबकि डेहरी अनुमंडल में 9 फरवरी को पहली नीलामी का दिन निर्धारित किया गया है। जबकि दूसरा दिन 12 फरवरी औऱ तीसरा दिन 18 फरवरी विभागीय अधिकारियों ने निर्धारित किया है। वहीं, बिक्रमगंज अनुमंडल में निलामी का पहला दिन 10 फरवरी और उसके बाद 13 फरवरी और 19 फरवरी निर्धारित किया गया है।
जानिए क्या है इस संबंध में विभागीय नियम
इस संबंध में कुछ नियम विभाग ने बना रखे हैं। जिसका पालन करते हुए निलामी में शामिल हुआ जा सकता है।
- वाहन जिस हालत में फिलहाल है उसी आधार पर उसे खरीदने के लिए बोली लगानी होगी। इसकी लिस्ट में उसका मूल्य दिया हुआ है।
- कुल राशि का दस प्रतिशत अग्रधन के तौर पर विभाग में जमा करना होगा। इस राशि को खरीद करने वाले उत्पाद कार्यालय में कैश या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कर सकते हैं। अगर वाहन के पहले क्रेता ने तय समय में उसका पैसा जमा नहीं किया तो दूसरे आवेदक को विभाग वाहन खरीदने का मौका देगी।
- तय समय सीमा के अंदर बोली की रकम जमा नहीं करने पर राशि होगी जब्त। एसडीएम की मौजूदगी में अनुमंडल कार्यालय में होगी डाक बोली की प्रक्रिया।