डेहरी-ऑन-सोन। सासाराम एडीजे-13 की कोर्ट ने एऩडीपीएस एक्ट के दो आरोपियों को सजा सुनाई है। रोहतास जिले के शिवसागर थाना में साल 2019 में एक मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में दो आरोपी बिहिया भोजपुर के रहने वाले राजेश सिंह और सारण के रहने वाले सुरेंद्र राय को सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को इस मामले में दोषी करार दिया गया है। दोनों आरोपियों को 15 साल की कारावास की सजा के अलावा एक-एक लाख जुर्माना लगाया गया है। राशि नहीं देने की स्थिति में चार माह की अतिरिक्त कारावास की सजा तय की गई है।