निज संवाददाता, डेहरी-ऑन-सोन (रोहतास)। सासाराम एससीजेएम-06 की कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी मानते हुए चार अभियुक्तों को तीन तीन साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इन आरोपियों पर चार हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि भुगतान नहीं होने पर 15 दिनों की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा मुकर्रर की गई है। अभियुक्त अजय राजभर, लालजी पासी, अनिल कुशवाहा उर्फ संदेश और विजय पासी शामिल है। ये सभी अभियुक्त दरिगांव थाना में संबंधित धाराओं में दर्ज मामलों में आरोपित थे। एसपी आशीष भारती ने कहा कि जिला पुलिस आर्म्स एक्ट और शराब मामलों में आरोपितों को सजा दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों में केस डायरी को जल्द कोर्ट में समर्पित कर तत्काल सजा दिलाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है।