डिजिटल टीम, पटना। कोरोना संकट को देखते हुए बिहार सरकार के गृह विभाग ने 28 अप्रैल को नए प्रतिबंध लगाए है। इनमें से कई प्रतिबंध फिलहाल अगले 15 मई तक लागू रहेगा। कल यानी गुरुवार से सभी दुकानें 4 बजे शाम को ही बंद हो जाएगी। इस दौरान जिला प्रशासन बाजार में लगातार भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेती रहेगी। जिससे भीड़ कही भी इकट्ठा न हो सके। संबंधित जिले के प्रशासनिक अधिकारी जरुरत पड़ने पर क्षेत्रवार या हर मुहल्ले में अलर्टनेट दिनों में दुकानों को खोलने का आदेश दे सकते हैं। इसके अलावा मंडियों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रशासन मंडियों की जगह बदलने के लिए निर्णय ले सकता है। इसके अलावा 12 घंटे की नाइट कफर्यू भी लगा चुकी है। जो शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी।
शादी समारोह में नहीं हो सकेगी 50 से ज्यादा गेस्ट की एंट्री
निर्देशों में साफ कर दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में शादी समारोह में 50 लोगों से ज्यादा गेस्ट के तौर पर शिरकत नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने कि अनुमति होगी। विवाह समारोह के लिए नाइट कर्फ्यू 10 बजे रात से प्रभावी होगा। इसके अलावा डीजे के संचालन पर पूरी तरह रोक जारी रहेगी।
ऑफिस में रहेंगे सिर्फ 25 प्रतिशत कर्मचारी
नए गाइडलाइन्स के अनुसार, इस अवधि में सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में केवल 25 प्रतिशत कर्मचारी की उपस्थिति रहेगी। इस नियम से आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को बाहर रखा गया है। नियमावली के अनुसार, कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए प्रेरित करने की बात कही गई है। सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय शाम 4 बजे बंद हो जाएंगे।
इसके अलावा बसों औऱ सार्वजनिक परिवहन में 50 प्रतिशत यात्री ही बैठ सकेंगे। इसके अलावा संबंधित गाइडलाइन का पालन औद्योगिक प्रतिष्ठान, निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स से जुड़ी कंपनियां, कृषि कार्य सुनिश्चित करना होगा। रेस्टोरेंट और खाने की दुकाने रात में 9 बजे तक खुली रह सकती हैं। लेकिन वहां से घर पर भोजन लेने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। आदेश के अनुसार, जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन में अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकता है।
कोविड से मौत होने पर राज्य सरकार कराएगी अंतिम संस्कार
राज्य सरकार कोविड से मरे हुए सभी व्यक्तिओ जिसमें कोविड के लक्षण वारे मरीज भी शामिल हैं। उनका अंतिम संस्कार अपने खर्च पर कराएगी। जिसके लिए नगर विकास विभाग और ग्रामीण विकास विभाग इसके लिए नगर निकाय और बीडीओ को अधिकृत कर आवश्कतानुसार राशि आवंटित करेगी।
प्रचार कर लोगों को किया जाएगा जागरुक
बताया गया है कि माइकिंग के माध्यम से प्रचार कराते समय अन्य बातों के अलावा कोरोना संक्रमण की स्थानीय स्थिति को भी बताया जाएगा। जिससे लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सके।