हाजीपुर। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अन्य राज्यों से महाराष्ट्र पहुंचने वाले यात्रियों के लिए निगेटिव RTPCR जांच रिपोर्ट साथ रखना अनिवार्य किया गया है। किसी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए यात्रियों से आग्रह है कि महाराष्ट्र राज्य की यात्रा करते समय अपने साथ निगेटिव आर।टी।पी।सी।आर। जांच रिपोर्ट अवश्य साथ रखें । महाराष्ट्र राज्य सरकार के निर्देशानुसार महाराष्ट्र राज्य में प्रवेश के समय से अधिकतम 48 घंटे के अंदर का निगेटिव आर।टी।पी।सी।आर। जांच रिपोर्ट मान्य होगा । इस संबंध में पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। उन्होंने यात्रियों से अनुरोध किया है कि यात्रा के दौरान ट्रेन में, प्लेटफार्म पर अथवा रेल परिसर में कोविड रोकथाम हेतु जारी मानकों का पालन निश्चित तौर पर करें ।