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KB News > समाचार > क्षेत्रीय > एक शहर ऐसा जंहा मौत से खेलना लोगों का बना शौक
क्षेत्रीयसमाचार

एक शहर ऐसा जंहा मौत से खेलना लोगों का बना शौक

GOVINDA MISHRA
Last updated: 2021/12/22 at 3:12 PM
GOVINDA MISHRA  - Founder Published December 22, 2021
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  • रेलवे समपार फाटक नियम की लोग उड़ा रहे धज्जियां
  • शहर में हो सकती है कभी भी बड़ी रेल हादसा

बिक्रमगंज (रोहतास) स्थानीय शहर के रेलवे स्टेशन समपार फाटक को इन दिनों लोगों ने अपने मौत से खेलने का समान बना लिया है। जिस समपार फाटक पथ से सैकड़ो लोग हर दिन निरंतर मौत से खेलते हुए गुजरते नजर आ रहे है। जिनका गुजरना मजबूरी नही बल्कि उन लोगों का शौक बन गया है। ज्ञात हो कि इस बिक्रमगंज रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन अप-डाउन मिलाकर करीब 4 ट्रेनें गुजरती है। लेकिन सबसे गौरतलब बात है कि जब-जब यह सभी यात्री ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर गुजरती है, तो शहर के रेलवे स्टेशन समपार फाटक पर गेटमैन द्वारा क्षणिक समय के लिए दोनों तरफ से बेरियर ब्रेकर को गिरा छोटे बड़े वाहनों को रोक दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद स्थानीय लोग इस रेलवे समपार फाटक नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ा अपनी बाइक व साइकिल को ब्रेकर से नीचे जबरन धकेलकर मौत से खेलते हुए रेलवे लाइन को पार करते हैं। जिसका विरोध जब रेलवे गेटमैन करता है तो लोग उससे करते अभद्र ब्यवहार करते हुए कहते हैं कि–मुझे नही करना 15 मिनट ट्रेन गुजरने का इंतजार जिस दिन मौत लिखी होगी उस दिन हो ही जायेगी। जो इस तरह की लोगों की भाषा से साफ जाहिर होता है कि शहर के लोगों ने अब मौत से खेलना अपना एक शौक बना लिया है। जो कभी भी आये दिन शहर में एक बड़ी रेल हादसा को अंजाम दे सकती है।

  • क्या है जुर्माना– रेल अधिनियम 1889 धारा 146 तहत रेल कर्मचारी के कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालने को अपराध माना गया है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी रेल कर्मचारी के कर्तव्य पालन करने में बाधा पहुंचाता है तो उसे छह माह तक के कैद की सजा व एक हजार जुर्माना सहित दोनों भी हो सकता है। जबकि धारा 160 में समपार फाटक को खोलने या तोड़ने वाले के विरुद्ध भी सजा का प्रावधान है। इसके तहत यदि रेल कर्मचारी इस कार्य के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति सड़क यातायात के लिए फाटक के दोनों तरफ के बैरियरों , जंजीरों या फाटक को खोलता है तो उसे 3 वर्ष तक के कैद की सजा हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति सड़क यातायात के लिए बंद फाटक के बैरियरों,जंजीरों या फाटकों को तोड़ता है तो उसे 5 वर्ष तक की सजा होती है।
  • क्या कहते है स्टेशन प्रबंधक– इस संबंध में पूछे जाने पर बिक्रमगंज स्टेशन प्रबंधक रविन्द्र प्रसाद ने बताया कि इस तरह की हरकत को लेकर लोगों को निरंतर हिदायत दी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद लोग नियम अनदेखा कर रहे हैं। जिसके विरुद्ध अब जुर्माना सहित रेलवे कानूनी कार्रवाई अवश्य की जायेगी।
GOVINDA MISHRA

Proud IIMCIAN. Exploring World through Opinions, News & Views. Interested in Politics, International Relation & Diplomacy.

TAGGED: dehri news, rohtas news, sasaram news
GOVINDA MISHRA December 22, 2021 December 22, 2021
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