
-एमपी-एमएलए कोर्ट में अगली सुनवाई अब 27 फरवरी को होगी
मुरादाबाद, 23 फरवरी (हि.स.)। वर्ष 2008 में मुरादाबाद के छजलैट थाना क्षेत्र में हुए मामले में सपा के पूर्व सांसद व पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां और निवर्तमान विधायक अब्दुल्ला आजम को हुई सजा पर स्टे के लिए दाखिल अर्जी पर गुरुवार दोपहर में जिला जज के न्यायालय में सुनवाई हुई। डिस्ट्रिक्ट जज ने मामले को एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया इसमें अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी।
वर्ष 2008 में छजलैट में समाजवादी पार्टी के तत्कालीन विधायक आजम खान की गाड़ी चेक किए जाने पर हुए बवाल में पुलिस ने आजम खां, अब्दुल्ला आजम संग तमाम सपाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। 15 वर्ष पूर्व दर्ज हुए मुकदमे में बीती 13 फरवरी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई और इस मामले में अन्य सात आरोपितों को बरी कर दिया गया था। इस सजा के बाद अब्दुल्ला आजम की सदस्यता चली गई।
आजम खां व अब्दुल्ला आजम को हुई सजा को स्टे किए जाने को प्रार्थना पत्र सेशन कोर्ट में पेश किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को जिला जज ने मामले को एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया इसमें अगली सुनवाई अब 27 फरवरी को होगी।