सासाराम (रोहतास) जिला व्यवहार न्यायालय स्थित ए डी जे 7 सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम के न्यायालय ने अपहरण एवं दुष्कर्म से जुड़े 2 साल पुराने एक मामले में मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए मामले में दोषी पाए गए एक अभियुक्त प्रियांशु ठाकुर निवासी दनवार, कच्छवां, बिक्रमगंज को 100000 अर्थदंड सहित 10 साल कैद की सजा सुनाई है। मामले में विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि उक्त घटना 22 दिसंबर 2021 को बिक्रमगंज के कच्छवां थाना क्षेत्र में घटी थी। जहां उक्त अभियुक्त द्वारा 17 वर्षीय छात्रा को शादी का झांसा देकर उसके घर से उसका अपहरण कर लिया गया था।जिसके बाद अभियुक्त द्वारा किशोरी को अपने साथ दिल्ली स्थित एक कमरे में रखकर उसके साथ 40 दिनों तक लगातार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता रहा। इस मामले में कोर्ट में कुल 6 गवाहों की गवाही दर्ज हुई थी। जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त प्रियांशु को इस मामले में पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है।