छपरा। सारण जिला मुख्यालय के छपरा नगर निगम की पूर्व मुख्य पार्षद राखी गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है।सुधीर कुमार सिन्हा ने पूर्व मुख्य पार्षद द्वारा 12अक्टूबर 2023 को दाखिल अग्रिम जमानत याचिका संख्या 3987/23 पर सुनवाई के उपरांत उनकी याचिका को स्वीकार किया है तथा दस दस हजार के दो बन्धपत्र दाखिल करने के बाद उन्हें जमानत देने का आदेश दिया है। ज्ञातव्य हो कि जिला पंचायत पदाधिकारी राजू कुमार ने जिला दंडाधिकारी के निर्देश पर 17 अगस्त 2023 को नगर थाना कांड संख्या 652/23 में भादवि की धारा 420,467,468,471,120 बी तथा विहार नगरपालिका एक्ट 447 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी।आरोप में कहा था कि श्री मति गुप्ता ने मुख्य पार्षद के पद हेतु नामांकन में जानबूझकर एक षडयंत्र के तहत धोखा देने के उद्देश्य से गलत हलफनामा दाखिल कर मुख्य पार्षद के पद पर निर्वाचित घोषित हुई है. पूर्व मुख्य पार्षद नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 18(1)(m) के तहत अहर्ता प्राप्त नही होने के बाद निर्वाचित हुयी हैं जो एक दण्डनीय अपराध है।न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार श्री मति गुप्ता द्वारा दो जमानतदारो द्वारा दस दस हजार के दो बंधपत्र दाखिल कर अग्रिम जमानत प्राप्त कर ली हैं।